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फिल्म नीति के विभिन्न खंडों के तहत दावा किए गए अनुदान के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुवृत्ति के दावे के लिए आवेदन पत्र |
खंड 1 एवं 13 |
फिल्म के निर्माण में वास्तविक कुल लागत के लिए सीए प्रमाण पत्र, उक्त शीर्षक में खर्च के विवरण के साथ (फ़िल्म नीति के खंड 13 के अनुसार) |
खंड 14 |
फिल्म बनाने हेतु शूटिंग के कुल दिनों के लिए शपथ पत्र (फ़िल्म नीति के खंड 14 के अनुसार) |
खंड 2 एवं 3 |
उत्तर प्रदेश में शूटिंग हेतु कुल दिनों की संख्या सहित उपयुक्त प्राधिकारी का प्रमाण पत्र |
खंड 4 एवं 5 |
पूर्व में यू.पी. फ़िल्म नीति के तहत प्राप्त अनुवृत्ति का विवरण, फ़िल्म के नाम तथा प्राप्त अनुवृत्ति राशि के विवरण सहित |
खंड 5 |
फ़िल्म के निर्माता/निर्देशक द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार का विवरण, यदि कोई हो |
खंड 13 |
प्रोडक्शन हाउस का विवरण (मालिकाना/भागीदारी व्यवसाय, यदि भागीदारी व्यवसाय है तो भागीदारों का विवरण दें |
यदि फ़िल्म का प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है तो निर्माता की ओर से इस संबंध में प्रमाण पत्र तथा प्रसंस्करण की लागत |
8 प्रासंगिक लागत शीर्षकों के तहत विभिन्न खातों का बहीखाता |
मूल रसीदें एवं बहीखाते तथा मूल रसीदें एवं बहीखाते की 2 सेट छायाप्रति |
फ़िल्म निर्माण अवधि की कैशबुक/रोकड़ बही |
बैंक द्वारा प्रमाणित मूल बैंक विवरण |
संगीतकार, रिकॉर्डिंग, गीत-संगीत, अभिनेता, टेक्नीशियन की अनुबंध फाइल |
उपकरण एवं किराये आदि का अनुबंध/समझौता |
फिल्म प्रदर्शन का प्रमाण पत्र |
सेवा शुल्क, जी.एस.टी. या अन्य वैधानिक पंजीकरण की पंजीकरण प्रतिलिपि |
फ़िल्म निर्माण अवधि के सेवा शुल्क/जी.एस.टी. रिटर्न की प्रतिलिपि |
फ़िल्म निर्माण अवधि के टी.डी.एस. रिटर्न सहित फॉर्म-16 A की प्रतिलिपि |
कलाकारों और फिल्म यूनिट के अन्य सदस्यों को यूपी के किसी भी होटल में ठहरने पर नियमानुसार अपनी आईडी और व्यय की मूल प्रतियां जीएसटी सहित उपलब्ध करानी होंगी | |
अनुवृत्ति केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक ही दी जायेगी |
अनुवृत्ति केवल फ़िल्म निर्माण करने वाली संस्था को दी जाएगी |
सी.ए. द्वारा सत्यापित, व्यय के मूल प्रमाणपत्र, बही-खाता, कैशबुक, आदि सहित जमा करने होंगे |
फ़िल्म शूटिंग के दौरान इस्तेमाल में लाये गए वाहनों की कुल संख्या तथा उनके रजिस्ट्रेशन नंबर |
सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र तथा केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाणपत्र |
फ़िल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं के साथ अनुबंध तथा भुगतान का विवरण |
फ़िल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं की ओर से अदेय प्रमाण पत्र |
किसी भी संस्था से ऋण या वित्त नहीं लिया गया हेतु नोटरीकृत शपथ पत्र |
प्रोडक्शन हाउस के निगमन प्रमाणपत्र, संस्था के अंतर्नियम एवं संस्था के बहिर्नियम उपलब्ध कराने होंगे |
निम्नलिखित में फ़िल्म प्रदर्शन हेतु प्रमाण:
- यदि कुल निर्माण लागत 2 करोड़ से अधिक है तो 5 ज़िले तथा 10 सिनेमाघर
- यदि कुल निर्माण लागत 2 करोड़ से कम है तो 2 जिले तथा 5 सिनेमाघर
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खंड 21 |
फ़िल्म के निर्माता/निर्देशक/भागीदार की आय की संगणना सहित पिछले 3 वर्ष का आयकर रिटर्न |
खंड 6 (अतिरिक्त अनुवृत्ति हेतु) |
फ़िल्म के 5 मुख्य कलाकारों के नाम सहित पता, पैन नंबर, आधार नंबर एवं इन कलाकारों को दिए गए पारिश्रमिक की धनराशि तथा प्रकार |
खंड 7 (अतिरिक्त अनुवृत्ति हेतु) |
यदि सभी कलाकार उत्तर प्रदेश से हैं तो फ़िल्म के सभी कलाकारों की सूची तथा उनके नाम सहित पता, पैन नंबर, आधार नंबर एवं इन कलाकारों को दिए गए पारिश्रमिक की धनराशि तथा प्रकार |
खंड 8 (अतिरिक्त अनुवृत्ति हेतु) |
यदि फ़िल्म प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ है तो निर्माता द्वारा प्रमाणपत्र तथा प्रसंस्करण की धनराशि सहित भुगतान का प्रकार |